PAN Card से  ये 4 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो इनकम टैक्स लगा देगा 10 हजार का जुर्माना​​​​​​​
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PAN Card से ये 4 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो इनकम टैक्स लगा देगा 10 हजार का जुर्माना

पैन कार्ड एक महत्पूर्ण डॉक्यूमेंट है बैंकिंग से जुड़े सभी काम पैन कार्ड से ही किये जाते हैं। जब आप बैंक में खाता ऑपन करवाते हैं या टैक्स भरते हैं तो पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा जब निवेश करते हैं तो आपको पैन कार्ड (PAN Card) की जानकारी देनी पड़ती है। ऐसे में अगर आपको पैन कार्ड से जुड़ी हर जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। कई बार लोग ये चार गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वह बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। आइए जानते हैं-

 
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Govt News Alert : Income Tax Department - इनकम टैक्स विभाग की ओर से पैन कार्ड को जारी किया जाता है जो कि 10 अंकों के अल्फान्यूमेरिक आईडी के साथ होता है। पैन कार्ड के जरिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटस का पता किया जा सकता है। इसलिए पैन यानी स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) हर किसी पास जरूर होना चाहिए। इस कार्ड को भी एक मुख्य दस्तावेज माना जाता है। वहीं, अगर आपके पास पैन कार्ड है और आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे संबंधित नियमों के बारे में आपको खास जानकारी होनी चाहिए।

 

हर पैन कार्ड होल्डर को पता होना चाहिए कि कौन सी गलतियां उनके लिए भारी पड़ सकती हैं और उन्हें कि कामों को करने से बचना चाहिए। आपके पास भी पैन कार्ड है तो आइए जानते हैं कि किन 4 गलतियों के कारण आपको इनकम टैक्स विभाग को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और कब आयकर विभाग की ओर से आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है?

 
 


 

पैन कार्ड होल्डर हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एक से ज्यादा पैन कार्ड होना कानूनी जुर्म होता है। अगर कोई व्यक्ति दो पैन कार्ड से पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आयकर विभाग की ओर से एक्शन लेते हुए व्यक्ति पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है। दो पैन कार्ड या फिर इससे ज्यादा पैन कार्ड होने पर आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

 

हो सकता है कि आपके पास एक ही कार्ड हो लेकिन विभाग की नजर में आप दो पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति तब होती है जब कोई आवेदनकर्ता एक से ज्यादा बार पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देता है। अगर आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और आप तक पहुंचा नहीं, जिसके बाद आपने फिर से पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया तो इस तरह से भी दो पैन कार्ड बन सकते हैं।

 

अगर आपके पैन कार्ड में कोई गलती है, जैसे- जन्म तिथि, नाम, पता आदि गलत लिखा हुआ है जिसे सही करने की बजाए आपने दूसरे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है तो ऐसी गलती करना भी 10 हजार रुपये तक के जुर्माना की वजह बन सकती है।

 


 

शादी के बाद ज्यादातर महिलाएं अपना सरनेम चेंज करती हैं, जिसके बाद वो पैन कार्ड को भी चेंज कर देती हैं। हालांकि, ऐसा करना सही नहीं है। विभाग का कहना है कि अगर आपका सरनेम बदला है या फिर आप नाम, पता, जन्मतिथि से जुड़े बदलाव करना चाहते हैं तो आप कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं। नए कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास दो पैन कार्ड हो जाएं जिस वजह से आप पर कार्रवाई हो सकती है।

 

 

 
पैन कार्ड को कैंसल या सरेंडर करने के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों को अपना सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन तरीका अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूटीआई या एनएसडीएल टिन सुविधा केंद्र जाकर 49A फॉर्म भरना होगा। यहां पर अपने पैन कार्ड की जानकारी भरकर फॉर्म को जमा करवाना होगा।

 

 

वहीं, अगर ऑनलाइन तरीके से पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहते हैं तो इसके लिए NSDL की आधिकारिक वेबसाइट https://nsdl.co.in/ पर जाना होगा। यहां पर आप जिस पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डिटेल्स एंटर करें। इसके बाद सेक्शन 11 में आपको दूसरे पैन की जानकारी दर्ज करनी होगी। आगे की प्रक्रिया को अपनाकर आपको यहां दूसरे पैन कार्ड की एक कॉपी भी जमा करनी होगी।

 


 

अगर आपका पैन कार्ड कहीं गुम हो गया है या चोरी हो गया है। इसके अलावा पैन कार्ड फट गया है तो ऐसी स्थित में आपको नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले पुराने पैन कार्ड को लेकर FIR दर्ज करवानी होगी और इनकम टैक्स विभाग की जानकारी में ये लाना होगा कि आपके पास आपका पुराना पैन कार्ड नहीं है।


 

 

कई लोग धोखाधड़ी के लिए एक साथ कई पैन कार्ड को रखकर इस्तेमाल करते हैं जो कि गैरकानूनी है। इसलिए आपको ऊपर बताई गई सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए।